ऊपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और विवादों को शीघ्रता से निपटाने के लिए हाल ही में लोकसभा में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल-2018 (उपभोक्ता संरक्षण विधेयक) पारित कर दिया गया है। इस बिल का उद्देश्य तीन दशक पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को और बेहतर बनाना और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथाॅरिटी (सीसीपीए) को स्थापित करना है। इस विधेयक में उपभोक्ता विवादों को समय पर निपटाने और प्रभावी प्रशासन और तंत्र के साथ-साथ उपभोक्ताओं के अधिकारों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए इसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (सीडीआरसी) को स्थापित किये जाने का प्रावधान है।
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